भोजपुर में SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम की समीक्षा बैठक, 142 पीड़ितों को ₹79.25 लाख मुआवजा मंजूर
आरा: जिला पदाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में मंगलवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अत्याचार से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा की गई और पीड़ितों को राहत देने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
समिति द्वारा 90 मामलों में 142 पीड़ितों को कुल ₹79,25,000 (उनासी लाख पच्चीस हजार रुपये) की मुआवजा राशि के भुगतान को स्वीकृति दी गई। वहीं नियम 15(1)(घ) के तहत हत्या के मामलों में 02 आश्रितों को परिचारी पद पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत अब तक कुल 08 आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि वर्तमान में कुल 73 आश्रितों को प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही वर्ष 2025 में अब तक कुल 560 पीड़ितों/आश्रितों को ₹5,34,60,450 (पाँच करोड़ चौंतीस लाख साठ हजार चार सौ पचास रुपये) की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।
बैठक में अगिआँव (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश पासवान, उप विकास आयुक्त भोजपुर, सिविल सर्जन सहित समिति के सदस्य रामबाबू पासवान, भुनेश्वर पासवान, शैलेन्द्र कुमार, छठन राम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पीड़ितों को समय पर न्याय एवं राहत उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।





