सुबह 9 से पहले और दोपहर 3:30 के बाद कक्षाएं बंद, डीएम ने दिया आदेश
आरा: भोजपुर जिले में बढ़ती ठंड और कम तापमान को देखते हुए जिला दंडाधिकारी तनय सुल्तानिया ने बड़ा आदेश जारी किया है। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सहित) में कक्षाओं के संचालन के समय में बदलाव किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, सभी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 09:00 बजे से पहले तथा अपराह्न 03:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें। हालांकि, प्री-बोर्ड, बोर्ड परीक्षा अथवा विशेष कक्षाओं एवं परीक्षाओं के संचालन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
यह आदेश भोजपुर जिले में 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश 19 दिसंबर 2025 को जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।





